ITR Filing डेडलाइन खत्म अब क्या होगा आपके साथ और कैसे करें बिलेटेड रिटर्न सही तरीके से

By: DkUpdate

On: Tuesday, October 14, 2025 1:34 PM

ITR Filing
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ITR Filing : हेलो दोस्तों, यदि आप भी ITR Filing के बारे में जाना चाहते हैं कि यह ITR फाइल  क्या होता है? तो दोस्तों, आप सभी को इसकी जानकारी यहां नीचे आर्टिकल में मिलने वाली है। आप सभी को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से दे दी गई है।

हर साल की तरह इस साल भी बहुत से लोग आखिरी समय तक इंतजार करते रहे कि शायद ITR  फाइल   करने की समय सीमा बढ़ जाएगी। लेकिन अब आयकर विभाग की डेडलाइन बीत चुकी है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं ।ITR Filing आइए जानते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी।

 इस साल ITR Filing की समय सीमा क्यों बढ़ाई गई?

ITR Filing
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इस साल आयकर विभाग ने तकनीकी दिक्कतों और नए फॉर्म्स के अपडेट के कारण ITR फाइलिंग की डेडलाइन दो बार बढ़ाई

हालांकि, ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी नहीं हुई।

 अगर आपने समय पर ITR Filing नहीं किया तो क्या होगा?

यदि आप निर्धारित समय पर ITR  नहीं कर पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग Belated ITR (लेट फाइलिंग) की सुविधा देता है।लेकिन इसमें जुर्माना (Penalty) लगता है

  • 31 दिसंबर 2025 तक फाइल करने पर अधिकतम ₹5,000 का जुर्माना।
  • अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है, तो पेनल्टी घटकर ₹1,000 होगी।

अगर 31 दिसंबर के बाद भी फाइल नहीं करेंगे, तो रिटर्न अमान्य मानी जाएगी और अगले साल तक इंतजार करना होगा। साथ ही रिफंड, लोन या वीज़ा प्रोसेसिंग में भी दिक्कतें आ सकती हैं।

 समय पर ITR Filing करना क्यों जरूरी है?

कई लोग सोचते हैं कि टैक्स पहले ही कट चुका है, तो ITR फाइल करने की जरूरत क्या। लेकिन ITR फाइल करना केवल टैक्स देने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक जिम्मेदारी और पहचान भी है। समय पर ITR फाइल करने से मिलते हैं कई फायदे

 बिलेटेड ITR फाइल करने के नुकसान

लेट फाइलिंग से कुछ नुकसान भी हैं

आप Loss Carry Forward का लाभ नहीं ले सकते।

रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।

पेनल्टी और ब्याज बढ़ सकते हैं।

 बिलेटेड ITR Filing कैसे फाइल करें?

ITR Filing
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बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सामान्य ITR फाइलिंग जैसी ही है

  1. www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें।

  2. अपनी आय, निवेश और टैक्स जानकारी भरें।

  3. आवश्यक पेनल्टी का भुगतान करें और रिटर्न सबमिट करें।

ध्यान रखें, इसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न या अपील का विकल्प नहीं बचता

 निष्कर्ष

अगर आपने अभी तक ITR Filing नहीं किया है, तो देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी विकल्प मौजूद हैं बिलेटेड ITR फाइल करें और अपने टैक्स रिकॉर्ड को सही करें। समय पर ITR Filing करना आपकी आर्थिक सुरक्षा, भविष्य के फायदे और वित्तीय प्रक्रियाओं में आसानी के लिए जरूरी है।

 Disclaimer

यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी टैक्स या वित्तीय निर्णय से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार से परामर्श लें। आयकर विभाग के आधिकारिक निर्देश और अपडेट की जांच हमेशा बेहतर होती है।

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