First Class Admission Age Limit – अगर आपके परिवार में या घर में कोई छोटा बच्चा हो और आप उसका एडमिशन कराना चाहते हैं, तो इस बार आप सभी एडमिशन कराने के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता होने वाली और आप जाना चाहते हैं कि आप इस बार कौन सी उम्र तक के बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं? हरियाणा सरकार ने इस बार कक्षा एक में एडमिशन लेने के लिए उम्र तय कर दी है। आपको सरकारी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए कितनी उम्र का होना अनिवार्य होगा?
माता-पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों का जल्दी से जल्दी एडमिशन किसी न किसी स्कूल में कर दे तो आपको बता दे कि इस बार आप सभी को अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होने वाली है और आप कितनी उम्र तक के बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं यह सभी जानकारी आज आपको इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलने वाली है ताकि आप भी अपने बच्चों का एडमिशन समय पर कर सके.
पहली कक्षा में एडमिशन के लिए कितनी उम्र जरूरी?
नहीं। नियम के बारे में आपको बता दे, कि आप यदि अपने बच्चों का कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसकी न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए, और जो की एक अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष पूरी हो चुकी हो, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन कक्षा एक में कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे की उम्र 6 वर्ष नहीं हुई, तो आप एडमिशन नहीं कर पाएंगे।

इसमें आपको थोड़ी राहत की बात बता दे कि यदि आपकी बच्ची की आयु 1 अप्रैल तक पूरी नहीं होती है, तो 30 सितंबर 2025 तक आपकी बच्ची की आयु 6 अप्रैल पूरी हो जानी चाहिए, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और आपके बच्चे का शादी परवाह नहीं होगा।
पहले क्या था नियम?
अब अगर आप सोच रहे हैं कि पहले क्या नियम था, तो बता दें कि सत्र 2024-25 तक 5 साल 6 महीने की उम्र में भी बच्चे का एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब इसे अपडेट कर दिया गया है ताकि बच्चों का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास सही तरीके से हो सके।
क्यों लिया गया ये फैसला?
नए नियम को बदलाव करने का उद्देश्य है कि बच्चों के नव को अच्छी हो सके और वह अच्छी तरीके से समझ सके।
- वह चीजों को अच्छे से समझेगा
- पढ़ाई में उसका मन ज्यादा लगेगा
- टीचर के समझाने का तरीका उसके स्तर के अनुसार होगा
- उसे नया माहौल अपनाने में दिक्कत नहीं होगी
कम उम्र में स्कूल भेजने से कई बच्चे असहज महसूस करते हैं और इसका असर उनकी शुरुआती पढ़ाई पर पड़ता है।
पूर्व-प्राथमिक से प्रोन्नति पर क्या नियम हैं?
अक्सर कई बच्चे Pre-Primary या Nursery क्लास पूरी कर लेते हैं लेकिन उनकी उम्र पहली कक्षा के लिए तय मानक से थोड़ी कम होती है। ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर बच्चा 30 सितंबर 2025 तक 6 साल का हो रहा है, तो उसे प्रोन्नति दी जा सकती है।
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) से तालमेल
यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के अनुरूप है जिसमें भी देशभर में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 वर्ष की उम्र तय की गई है। हरियाणा अब इस मानक के साथ चल रहा है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था भी राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप हो जाएगी।
अभिभावकों को क्या करना चाहिए?
आप सभी को बता दे कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट सही कारण बर्थ सर्टिफिकेट से ही बच्चे का एडमिशन कराया जाएगा।
- उसे जल्द से जल्द सुधारें
- नगर निगम या पंचायत से सही सर्टिफिकेट लें
- जरूरी डॉक्युमेंट्स पहले से तैयार रखें
बाद में किसी कागज की कमी के कारण आपके बच्चे का एडमिशन रुक सकता है।
शिक्षा विशेषज्ञों की राय
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का भी मानना है कि यह फैसला एकदम सही है। 6 साल की उम्र में बच्चे का:
- दिमाग पढ़ाई के लिए तैयार होता है
- वह क्लास में ध्यान दे पाता है
- उसे स्कूल का माहौल समझ आता है
- साथी बच्चों के साथ घुलना-मिलना आसान होता है
हरियाणा सरकार का यह निर्णय बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। अब पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल होना जरूरी होगा और इस नियम से शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता आएगी।
यदि आप भी अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आपको दिए गए नियमों का पालन करना होगा, और उसके बाद ही आप सभी के बच्चे का एडमिशन हो जाएगा।
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